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Sonbhadra News: दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से उड़ाई थी व्यक्ति की गर्दन, मिली उम्रकैद की सजा

Sonbhadra News : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने सुनवाई की आरोपी पर दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद और 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Kaushlendra Pandey
Report Kaushlendra PandeyPublished By Monika
Published on: 12 Jan 2022 2:01 PM GMT
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उम्रकैद की सजा (photo : social media )  

Sonbhadra News: दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से वार (kulhadi se vaar) कर सोए व्यक्ति की गर्दन उड़ाने वाले दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के व्यक्ति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चार वर्ष पूर्व हुए श्री किसुन हत्याकांड को लेकर दोषी रामस्वरूप पर ₹70,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।

नृशंस हत्या (hathya) के इस मामले को लेकर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने सुनवाई की और इस मामले के आरोपी रामस्वरूप पर दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद और 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित की पत्नी को दी जाएगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक कोरगी निवासी देवी किसुन ने दुद्धी कोतवाली में 20 अक्टूबर 2017 को तहरीर दी। उसमें आरोप लगाया कि उसका भाई श्री किसुन 18 अक्टूबर 2017 को अपनी लड़की के घर आरंगपानी, छठी में गया हुआ था। वहां से 20 अक्टूबर 2017 को अपनी मौसेरी सास फुलवासी देवी के घर गोहड़ा में सुबह आठ बजे चला गया। वहां पर खाना खाने के बाद, वहीं छप्पर में सो रहा था। तभी गोहड़ा गांव निवासी रामस्वरूप पुत्र नान्हू राम जो अपनी लड़की की शादी की बात को लेकर, फुलवासी देवी से रंजिश रखता था, वहां पहुंचा और उसी रंजिश को लेकर दोपहर 12:30 बजे, चारपाई पर सो रहे श्री किसुन के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद ऊषा देवी और इनकुंवर के भी गले पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाने के साथ ही तहरीर के आधार पर हत्या और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

न्यायालय में रामस्वरूप के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई

पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में रामस्वरूप के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते समय अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामस्वरूप को उम्रकैद और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।

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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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