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विवेक तिवारी हत्याकांड का मुकदमा विचारण के लिए सत्र अदालत को हुआ सुपुर्द
सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या का मुकदमा आज कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया।
लखनऊ: सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या का मुकदमा आज कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया। उन्होंने अभियुक्त पुलिसकर्मी प्रशांत व जमानत पर रिहा अभियुक्त पुलिसकर्मी संदीप को 30 जनवरी को सत्र अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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बीते 20 दिसंबर को विवेक तिवारी की हत्या के इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जिसमें अभियुक्त पुलिसकर्मी प्रंशात कुमार चैधरी को हत्या (आईपीसी की धारा 302) जबकि संदीप कुमार को मारपीट (आईपीसी की धारा 323) का आरोपी बनाया गया था।
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बीते 24 दिसंबर को अदालत ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों में ही संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों का अभिरक्षा वारंट सही करने का आदेश दिया था। इधर, इसके बाद संदीप की ओर से निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। दो जनवरी को निचली अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जबकि 14 जनवरी को प्रशांत की जमानत अर्जी सत्र अदालत से खारिज हो गई थी।
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28-29 सितंबर की रात्रि में हुई इस घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस घटना की एफआईआर विवेक की सहकर्मी व उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना ने भी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान दोनों एफआईआर को एक में मर्ज कर लिया गया था।