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इलाहाबाद हाईकोर्ट: DM, SDM को फसल लगाने के विवाद तय करने का निर्देश

Anoop Ojha
Published on: 30 July 2018 7:05 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट: DM, SDM को फसल लगाने के विवाद तय करने का निर्देश
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर के जिलाधिकारी व भदोही के एसडीएम को याची को फसल लगाने में विपक्षियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने भदोही के चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रेश की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला का कहना था कि याचीगण ने सिविल वाद दायर किया है जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है।

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याची खेत में फसल लगाने गया तो विपक्षीगण ने उसे जबरन रोक रहे हैं। शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लंबित है जिसमें कोर्ट ने जवाब मांगा है किन्तु स्थगनादेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को संक्षिप्त विचार का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 16 सितम्बर 15 के शासनादेश के तहत तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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