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Jhansi News: गैंगस्टरों को चार साल का कारावास, बीस हजार अर्थदंड
Jhansi News: सीपरी बाजार थाना पुलिस ने वर्ष 2009 में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले सोनू बाल्मीकि, गंगा बाल्मीकि, दीपक कुमार, गोलू उर्फ कुलदीप व सनी बरार को गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार किया था।
Symbolic Image (Pic:Social Media)
Jhansi News: न्यायालय एडीजे कक्ष-3 गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में पांच आरोपियों को चार-चार वर्ष का कारावास व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार थाना पुलिस ने वर्ष 2009 में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले सोनू बाल्मीकि, गंगा बाल्मीकि, दीपक कुमार, गोलू उर्फ कुलदीप व सनी बरार को गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार किया था। पांच आरोपियों को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
तीन अभियुक्तों को अर्थदंड से दंडित
अलग- अलग अदालत में तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय एसीजे (एसडी)-01/एसीजेएम ने 25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पलींदा निवासी सोहन लाल लोधी को जेल में बितायी गई अवधि व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, न्यायालय अपर सिविल जज (जूडि) कक्ष संख्या-04 ने शराब रखने के आरोप में चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम महेवा डेरा पर रहने वाली विजया उर्फ विजय लक्ष्मी को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उधर, न्यायालय एसीजे (जेडी) कक्ष संख्या-03 ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर चिरगांव थाना क्षेत्र मातनपुरा मोहल्ले में रहने वाले अज्जू पांडेय को जेल में बितायी गई अवधि न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है।
पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कारावास
न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बबीना थाना पुलिस ने 2017 में ललितपुर के थाना तालबेहट के सरजयाना मोहल्ले में रहने वाले फारुख खान को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया था।