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Aadhaar update: इस काम के लिए अब नहीं जाना होगा सेंटर, UIDAI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

Aadhaar update: आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण को अद्यतन करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है।

Viren Singh
Published on: 19 Jan 2024 10:08 AM GMT
Aadhaar update: इस काम के लिए अब नहीं जाना होगा सेंटर, UIDAI ने जारी किए नए दिशानिर्देश
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Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड अपडेशन में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए UIDAI ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यूआईडीएआई ने शुक्रवार को आधार (नामांकन और अपडेशन) नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की।

आधार के इन काम के लिए जारी किए गए नए फॉर्म

यूआईडीएआई ने आधार नामांकन या अद्यतनीकरण उद्देश्यों के लिए निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (एनआरआई) के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड धारक अब ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए जानकारी अपडेट कर सकता है। सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में जानकारी अपडेट या तो निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर या मोबाइल एप्लिकेशन और यूआईडीएआई वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

पहले क्या था पुराना नियम

इससे पहले पुराने 2016 नियम में लोगों को केवल ऑनलाइन मोड के जरिये पते का अपडेशन का ऑप्शन था। अन्य विवरण अद्यतनीकरण के लिए आधार संख्या धारक को नामांकन केंद्र पर जाना आवश्यक था। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि नए नियमों में किसी प्रतिबंध का जिक्र नहीं है, इसलिए आधार कार्ड धारक ऑनलाइन भी मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेगा।

नामांकन के लिए नए फॉर्म

आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण को अद्यतन करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है।

फॉर्म 1

फॉर्म 1 का उपयोग आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (भारत में पते का प्रमाण रखने वाले) द्वारा किया जाएगा। यदि व्यक्ति के पास पहले से ही आधार कार्ड है तो फॉर्म 1 का उपयोग अन्य विवरण अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है

प्रपत्र 2

जिन एनआरआई के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है, उनके लिए नामांकन और अद्यतनीकरण के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा।

फॉर्म 3

फॉर्म 3 का उपयोग 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई) के नामांकन के लिए किया जाना है।

प्रपत्र 4

फॉर्म 4 का उपयोग भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए किया जाना है।

फॉर्म 5

आधार में नामांकन या अद्यतनीकरण के लिए 5 वर्ष से कम आयु के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते वाले) द्वारा फॉर्म 5 का उपयोग किया जाना है।

प्रपत्र 6

फॉर्म 6 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के एनआरआई बच्चों (जिनका पता भारत से बाहर है) द्वारा किया जाना है।

फॉर्म 7

फॉर्म 7 का उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना है, जो आधार विवरण के लिए नामांकन या अद्यतन करना चाहता है। इस श्रेणी में नामांकन के लिए विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीजा, भारतीय वीजा का विवरण आवश्यक होगा। यहां भी ईमेल आईडी अनिवार्य होगी.

फॉर्म 8

फॉर्म 8 का उपयोग 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना है

फॉर्म 9

यूआईडीएआई ने अधिसूचित किया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार संख्या को रद्द करने के लिए फॉर्म 9 का उपयोग किया जा सकता है।

Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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