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आयुष कोर्सों में दाखिला मामले पर हलफनामा दाखिल करें : हाईकोर्ट

sudhanshu
Published on: 29 Jun 2018 3:34 PM GMT
आयुष कोर्सों में दाखिला मामले पर हलफनामा दाखिल करें : हाईकोर्ट
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लखनऊ: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार सीबीएसई को आयुष पाठ्यक्रमों में नीट परीक्षा परिणाम के आधार पर दाखिले के मामले में तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश शुक्रवार को दिया हैमामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगीयह आदेश जस्टिस एआर मसूदी की वेकेशन बेंच ने प्रदीप कुमार चौधरी आदिओर से दाखिल याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न समाचार पत्रों में बुलेटिन जारी करते हुए, इस बात की जानकारी दी गई थी कि नीट परिणामों के आधार पर आयुष पाठ्यक्रमों में भी दाखिले किए जाएंगेवहीं याचियों की ओर से इसकी विरोध करते हुए दलील दी गई कि प्रकाशित की गई सूचना स्पष्ट नहीं थी और नीट तथा आयुष के पाठ्यक्रमों में शैक्षिक योग्यता व उम्र की सीमा अलग-अलग हैकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त आदेश दिया है

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