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जीएसटी काउंसिल के फैसले राज्यों पर बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

GST Council: एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों, दोनों के पास माल और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने की शक्तियां हैं।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani LalPublished By Vidushi Mishra
Published on: 19 May 2022 8:48 AM GMT
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जीएसटी कौंसिल (फोटो-सोशल मीडिया) 

GST Council: एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों, दोनों के पास माल और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, और इसका केवल एक प्रेरक प्रभाव है।

कोर्ट ने कहा कि जीएसटी परिषद (GST Council) को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा, "राज्य और केंद्र जीएसटी के मामलों पर समान रूप से कानून बना सकते हैं। जीएसटी परिषद की सभी सिफारिशें राज्य विधायिका पर बाध्यकारी नहीं हैं।"

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246A के अनुसार, संसद और राज्य विधायिका दोनों को कराधान के मामलों पर कानून बनाने की समान शक्ति है।फैसले में कहा गया है कि - अनुच्छेद 246ए राज्य और केंद्र को समान मानता है। अनुच्छेद 279 कहता है कि राज्य और केंद्र एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर भी इशारा करता है।"

कोर्ट ने सहकारी संघवाद पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि जहां भारतीय संविधान अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार को अराजकता से बचने के लिए शक्ति का उच्च हिस्सा प्रदान करता है, लेकिन दो संवैधानिक इकाइयों के बीच संबंध हमेशा सहयोगी नहीं हो सकते हैं। भारतीय संघवाद सहकारी और असहयोगी संघवाद के बीच एक संवाद है। भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें राज्य और केंद्र हमेशा बातचीत में संलग्न रहते हैं।

Vidushi Mishra

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