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Delhi Liquor Case: बीआरएस नेता कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका सुनवाई पूरी हो गई है।

Rajnish Verma
Written By Rajnish Verma
Published on: 4 April 2024 1:26 PM GMT (Updated on: 4 April 2024 5:46 PM GMT)
Delhi liquor Scam
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बीआरएस नेता के. कविता (Photo - Social Media)

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली के राउज एजेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि अगले सोमवार यानी 8 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। वह तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार (04 अप्रैल, 2024) को बीआरएस नेता के. कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान रखी गईं मेरी दलीलों को भी जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए।

बच्चे की परीक्षा को लेकर रखी दलील

उन्होंने परीक्षाओं का हवाला देते हुए कहा था कि आरोपी महिला है, अप्रैल माह में उनके बच्चे की परीक्षाएं होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका बच्चा गोद में है, वह 16 साल का है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चे का मां के साथ जो भावनात्मक लगाव होता है, उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता है, चाहें वह पिता हो, भाई हो गया बहन।

मां के जेल में होने के कारण नहीं मिल सका बेटा

अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा देने वाले बच्चे का बड़ा भाई भी सिर्फ 19 साल का है, लेकिन वह विदेश में रहकर पढ़ाई करता है। अपनी मां के जेल जाने के कारण वह उनसे नहीं मिल सका है, वह विदेश जा चुका है। वह स्पेन में पढ़ाई करता है। उन्होंने कोर्ट में ईडी का विरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई के समय वह कैसे केस डायरी को खोल सकती है।

बयान बदलने के लिए बनाया जा रहा दबाव

बीआरएस नेता के. कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर कोर्ट में रखी गईं इन दलीलों के बाद ईडी ने भी अपनी बातें रखीं। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि दो - तीन गवाहों को अपना बयान अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, एक-दो गवाहों पर अपना दबाव भी बना चुके हैं। ईडी ने कहा कि गवाह उनके पास आया था, उसने बताया है कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है और उस पर भी बयान बदलने के लिए दवाब बनाया जा रहा है।

15 मार्च को किया गया था अरेस्ट

बता दें कि बीआरएस नेता कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल, 2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में 15 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उनके आवास पर भी तलाशी ली गई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि तलाशी के दौरान उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने हंगामा खड़ा किया था, जिसे ईडी की टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा था

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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