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Indian Railway: बुजुर्ग यात्री को ट्रैक पर कूदने को किया मजबूर, रेलवे पर लगा 35 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला

बुजुर्ग यात्री को ट्रैक पर कूदने को किया मजबूर, रेलवे पर लगा 35 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला | Indian Railway Latest News in Hindi Newstrack

Ashish Kumar Pandey
Published on: 11 Nov 2023 1:58 PM GMT
Elderly passenger forced to jump on track, fine of Rs 35 thousand imposed on Railways, know what is the matter
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बुजुर्ग यात्री को ट्रैक पर कूदने को किया मजबूर, रेलवे पर लगा 35 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला: Photo- Social Media

Indian Railway: दो साल पहले गुजरात में घटी एक घटना के मामले में चेन्नई की एक उपभोक्ता कोर्ट (आयोग) ने भारतीय रेलवे को कुल 35 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। प्लेटफॉर्म से आगे ट्रेन रोकने पर चेन्नै के नागरिक को मजबूर होकर ट्रैक पर कूदना पड़ा था। इसमें वे घायल हो गए थे।

ट्रेन को प्लेटफार्म से आगे रोकने पर रेलवे पर 30 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। यह मामला दो साल पुराना है। गुजरात के अंकलेश्वर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से आगे ट्रेन को रोकने के मामले में भारतीय रेलवे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ट्रेन को प्लेटफॉर्म से आगे रोकने को लेकर एक बुजुर्ग ने इस मामले को कोर्ट में उठाया था। इसमें बुजुर्ग ने कहा था कि उन्हें कूदने के लिए विवश किया गया। भारतीय रेलवे पर यह जुर्माना चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लगाया है। गुजरात में अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन भरूच जिले में आता है। अंकलेश्वर एक इंडस्ट्रियल कस्बा है।

प्लेटफॉर्म से आगे रुकी थी ट्रेन-

चेन्नई में रहने वाले के वी रमेश ने दिसंबर 2021 में नवजीवन सुपर-फास्ट एक्सप्रेस के सेकेंड एसी कोच में अंकलेश्वर तक की यात्रा की थी। इस यात्रा में जहां उनका कंपार्टमेंट और तीन अन्य एसी कोच प्लेटफॉर्म के बाहर रुक गए और वह नीचे नहीं उतर पाए, उन्होंने कूदने की कोशिश की। जिसमें उन्हें चोट लगी और वे घायल हो। इस घटना के बाद केवी रमेश ने चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दाखिल किया था।

उपभोक्ता कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 30 अक्टूबर को रेलवे को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को सेवा में कमी के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करे। तो वहीं दूसरी ओर यह भी सामने आया है कि इस घटना के सामने आने के बाद रेलवे ने अंकलेश्वर में प्लेटफॉर्म को लंबा करने का काम अक्टूबर, 2022 में पूरा किया था। भारतीय रेलवे का अंकलेश्वर स्टेशन पश्चिम रेलवे में अंतर्गत आता है। आयोग के फैसले के बाद अब रेलवे को कुल 35 हजार रुपये की राशि चेन्नै के रहने वाले के वी रमेश को चुकानी पड़ेगी।

Shashi kant gautam

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