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Rajiv Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ SC जाएगी कांग्रेस, जल्द दायर होगी याचिका

Rajiv Assassination Case: कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Assassination Case) में 6 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देगी।

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Written By aman
Published on: 21 Nov 2022 9:32 AM GMT (Updated on: 21 Nov 2022 9:51 AM GMT)
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राजीव गांधी हत्याकांड आरोपी (Social Media)

Rajiv Assassination Case: कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Assassination Case) में 6 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देगी। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एक नई समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, याचिका अगले 3-4 दिनों में दायर की जाएगी।

कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश को पूरी तरह से अस्वीकार्य और 'पूरी तरह गलत' करार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि, हत्याकांड के दोषियों को जेल से रिहा किया गया है, बरी नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें 'हीरो' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने की थी सजा छूट में सिफारिश

वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में नया पुनर्विचार आवेदन दायर किया जाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन (Nalini Sriharan) सहित 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) द्वारा दोषियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर ये आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे।

सोनिया ने मौत की सजा कम करने का किया समर्थन

आपको बता दें, कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मौत की सजा पाए 4 दोषियों की सजा कम करने का समर्थन किया था। जिसके बाद राजीव गांधी की बेटी और वर्तमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक आरोपी से जेल में मुलाकात की थी। उन्होंने भी उसे माफ कर दिया था। हालांकि, पार्टी नेतृत्व गांधी परिवार से असहमत है। पार्टी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि लंबे समय से गवर्नर ने इस पर कदम नहीं उठाया, जिसे अब हम उठा रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा, कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश अन्य दोषियों पर भी लागू होता है। ज्ञात हो कि, इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।

ऐसे हुआ था आत्मघाती हमला

राजीव गांधी 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरुमबुदुर पहुंचे थे। तभी एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पूर्व पीएम को एक महिला ने माला पहनाई थी। जिसके बाद धमाका हो गया। इस धमाके की चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें 12 की मौत हो चुकी थी और 3 फरार थे। शेष 26 आरोपियों को पकड़ा गया था। इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक भी थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरण, पोट्टू ओम्मान और अकीला का नाम शामिल था। आरोपियों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई हुई।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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