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उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के हर डिटेल्स देना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए दिया अहम निर्देश।

Ashish Kumar Pandey
Published on: 10 April 2024 8:26 AM GMT
Supreme Court big decision
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Supreme Court big decision   (photo: social media )

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के संपत्ति के खुलासे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार को आपने स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीदवार को केवल अपने उन महत्वपूर्ण संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत है जिससे मतदाताओं को उसकी वित्तीय हालात और जीवनशैली की समझ हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ना उम्मीदावरों के निजता का अधिकार है और उन्हें इसके लिए अपनी संपत्ति के एक-एक डिटेल का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक के मामले में सुनाया।

हाईकोर्ट ने कर दिया था विधायक के चुनाव को अमान्य

दरअसल, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक कारीखों क्री के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। कारीखो क्री ने 23 मई 2019 को एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अरुणाचल के तेजू विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी और बेटे के नाम पर तीन गाड़ियों का उल्लेख अपनी संपत्ति की घोषणा में नहीं किया था। इसके बाद यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।

हर चल संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों को हर चल संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह बहुत कीमती या विलासितापूर्ण नहीं हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि जिन वाहनों का जिक्र याचिका में किया गया है वे चुनाव से पहले ये वाहन या तो गिफ्ट में दे दिए गए थे या फिर बेच दिए गए थे। ऐसे में ये वाहन अब कारीखो क्री परिवार के स्वामित्व में नहीं है।

चुनाव परिणाम पर कोई खास असर नहीं डालता

शीर्ष अदालत ने कहा कि गाड़ियों का खुलासा नहीं करना चुनाव परिणाम पर कोई खास असर नहीं डालता। वैसी संपत्ति जो मतादाता को उम्मीदवार की जीवनशैली या संपन्नता के बारे में जानकारी देती है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उम्मीदवार चल संपत्ति के हर चीज जैसे-जूते, स्टेशनरी, कपड़े, फर्नीचर आदि की घोषणा करे।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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