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Supreme Court On DNA Test: डीएनए टेस्ट को मंजूरी देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ना, कहा-'हम पूरी व्यवस्था नहीं चला सकते'

Supreme Court On DNA Test: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएनए परीक्षण को मंजूरी देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, हम पूरी व्यवस्था को नहीं चला सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरी प्रणाली पर फैसला नहीं दिया जा सकता है।

Ashish Kumar Pandey
Published on: 30 Oct 2023 2:49 PM GMT
The Supreme Court said no to the petition demanding approval of DNA test, said - We cannot run the entire system
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डीएनए टेस्ट को मंजूरी देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ना, कहा-'हम पूरी व्यवस्था नहीं चला सकते': Photo- Social Media

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व सुनिश्चित करने संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए परीक्षण को मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पूरी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं।

पूरी प्रणाली पर फैसला नहीं दे सकतेः सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुनवाई के लिए यह याचिका जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष आई। शीर्ष अदालत ने पाया कि याचिका में की गई इस तरह की मांग को समूचे देश के आधार पर मानना बहुत ही मुश्किल है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसे किसी एक मामले को तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट पूरी प्रणाली पर फैसला नहीं दे सकती है।

याचिका पर उठाए सवाल-

खंडपीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत याचिकाकर्ता से कहा कि एक वैध विवाह के तहत जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा। ऐसे में यह किस तरह की याचिका है? व्यक्तिगत रूप से कौन इस मामले में पेश हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि देशभर में डीएनए टेस्ट कराए जाएं।

इसलिए खारिज की याचिका?

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनका कोई निजी मुकदमा भी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर उनका सात साल पुराना विवाद है। खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मांग को पूरे देश के लिए स्वीकार करना बेहद कठिन है, जबकि यह मांग भी इसलिए की जा रही है कि याचिकाकर्ता के इस संबंध में कुछ मुद्दे लंबित हैं।

Shashi kant gautam

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