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जेपी एसोसिएट्स को SC ने कहा- जल्द करें निर्देश का पालन,...तिहाड़ दूर नहीं

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By aman
Published on: 10 Jan 2018 8:34 AM GMT
जेपी एसोसिएट्स को SC ने कहा- जल्द करें निर्देश का पालन,...तिहाड़ दूर नहीं
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जेपी एसोसिएट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्देश के मुताबिक धन जमा कराएं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जनवरी) को जेपी एसोसिएट्स को निर्देशानुसार 125 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, कि 'निर्देश के पालन में विफल रहने पर उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजा सकता है।'

यह राशि 2,000 करोड़ रुपये का हिस्सा है, जिसे शीर्ष अदालत ने जेपी एसोसिएट्स को रजिस्ट्री के पास जमा करने को कहा है। इस राशि से जेपी इंफ्राटेक से घर खरीदने वालों के पैसे वापस किए जाएंगे। बता दें, कि जेपी एसोसिएट्स को 25 जनवरी तक 125 करोड़ रुपए जमा करने हैं।

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आवासीय परियोजनाओं का दें ब्यौरा

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलककर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी एसोसिएट्स को अपने द्वारा विकसित की जा रही सभी आवासीय परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

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आरबीआई की मांग पर बाद में विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि 'वह भारतीय रिजर्व बैंक के जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवाला व दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग के आवेदन पर बाद में विचार करेगी।'

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आईएएनएस

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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