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Hardoi: सत्यापन के बाद दिव्यांगों व वृद्ध जनों को घर से मिलेगी मतदान की सुविधा, भरना होगा यह फ़ार्म

Hardoi News: दिव्यांग व वृद्धि लोगों को मतदान कराने के अधिकार को लेकर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। सबसे ज्यादा दिव्यांग मतदाता सवायज़पुर व सबसे कम गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में है।

Pulkit Sharma
Published on: 17 April 2024 10:04 AM GMT
Hardoi: सत्यापन के बाद दिव्यांगों व वृद्ध जनों को घर से मिलेगी मतदान की सुविधा, भरना होगा यह फ़ार्म
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Hardoi news (photo: social media )

Hardoi News: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश प्रदेशों के जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं।चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध दिव्यांगों को भी मतदान को लेकर बड़ी राहत दी। दिव्यांग मतदाता फॉर्म डी भरकर घर बैठे अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उससे पहले जनपद में विकलांग मतदाता की लिस्ट का सत्यापन होना है उसको लेकर कार्य किया जा रहा है।

हरदोई और मिश्रिख लोकसभा सीट के अंतर्गत आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाता भी है ,जो देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। दिव्यांग वोटरों का सत्यापन का जिम्मा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट धीरेंद्र श्रीवास्तव को सौपा गया था जो करीब करीब पूरा हो चुका है। जल्द ही सत्यापन की सूची फाइनल आने के बाद दिव्यांग मतदाताओं की लिस्ट आ जाएगी।

भरना होगा फ़ार्म डी

लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी लगातार जागरूकता अभियान पर रैलियां निकाल रहे हैं। ऐसे में हरदोई में शत प्रतिशत मतदान हो इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। जनपद में दिव्यांग व वृद्धि लोगों को घर से मतदान कराने के अधिकार को लेकर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। हरदोई जनपद में सबसे ज्यादा दिव्यांग मतदाता सवायज़पुर व सबसे कम दिव्यांग मतदाता गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में है।

जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं के सत्यापन का कार्य बीएलओ को सोपा गया है। बीएलओ विधानसभा बार कार्य कर रहे हैं। बीएलओ दिव्यांग वोटरों की सूची का सत्यापन नगर निकाय व ब्लॉक लेवल पर गांव-गांव जाकर सचिव के साथ किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक 40% से ऊपर दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से मत डालने का अधिकार है। इसकी सुविधा निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। इसी को लेकर बीएलओ 10, 20, 30% के विकलांगों को सूची से अलग कर रहे हैं साथी ही जिन दिव्यांगों की मृत्यु हो चुकी है या सूची में गलत नाम चढ़ा हुआ है ऐसे दिव्यांगों को भी सूची से अलग किया जा रहा है। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद 40 वर्ष से अधिक दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक वृद्ध लोगों को बीएलओ द्वारा घर पर फॉर्म डी दिया जाएगा यह फॉर्म दिव्यांग व वृद्ध 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भरकर अपने बीएलओ को देंगे इसके बाद चुनाव आने पर उन्हें पोस्टल बैलट के माध्यम से घर बैठे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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