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Vyapam Scam: सीबीआई कोर्ट ने आठ दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा

मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित व्यापमं घोटाले में सीबीआई की अदालत ने 8 दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है।

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Newstrack NetworkPublished By Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 31 Aug 2021 6:02 PM GMT
CBI Special Court
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सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Vyapam Scam: मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित व्यापमं घोटाले में सीबीआई की अदालत ने 8 दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2001 में इंदौर पुलिस ने पीएमटी प्रवेश परीक्षा के दौरान 20 नकली अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में काफी बड़े नाम सामने आए, लेकिन सबसे हैरत की बात यह रही कि मामले की कड़ियां खुलने से पहले इससे जुड़े लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।

सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट मेंतीन अभ्यर्थी, तीन सॉल्वर तथा चार बिचौलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलाव 60 लोगों के खिलाफ मोर्ट में चालान पेश किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने 2 बिचौलियों को बरी करते हुए कवींद्र कमलेश, नवीन, विशाल, राजेश धाकड़,ज्योतिष समेत आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने दो लोगों को सात सात वर्ष की सजा सुनाई थी। व्यापमं मामले में न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने मुरैना जनपद के रहने वाले ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाला सामने आने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। यह अपने आप में ऐसा अनोखा मामला था कि इसका खुलासा होने से पहले इससे जुड़े लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। एक समय ऐसा लगने लगा था कि इस मामले में सच कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। हालांकि जिस तरह से इस मामले में बड़े नाम सामने आए थे उस लिहाज से सजा पाने वाले की संख्या कम हो गई है। फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों को सजा मिलने से लोगों में न्याय की आस तो जगी ही है।

Raghvendra Prasad Mishra

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