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LDA का ताबड़तोड़ एक्शन: गोमतीनगर, बाजारखाला और पारा में अवैध निर्माण किए गए सील

Action of LDA in Lucknow: एलडीए का ताबड़तोड़ एक्शन: राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। प्रधाकिरण ने कई निर्माण को सील कर दिया।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 5 May 2022 12:18 PM GMT
Rapid action of LDA: Illegal construction seals in Gomtinagar, Bazarkhala, Para
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लखनऊ: एलडीए ने अवैध निर्माण किए सील

Action of LDA in Lucknow: राजधानी में अवैध निर्माण (Illegal Construction) के खिलाफ एलडीए (LDA) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। जिसके तहत आज जोन-3, 7 और एक में अवैध निर्माण को विकास प्रधाकिरण ने कई निर्माण को सील कर दिया। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी (LDA Vice President Akshay Tripathi) के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-3 स्थित आर्यन होटल, मोहान रोड़, थाना-पारा पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 2500 वर्गफिट क्षेत्रफल निर्माण किया गया है। साथ ही इसी जोन के अन्तर्गत सुधीर त्रिपाठी, अंजनी त्रिपाठी द्वारा मोतीझील कॉलोनी, मेडो हॉस्पिटल के बगल में मोहान रोड पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसमेंट एवं भूतल का निर्माण किया गया है। यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है।

इन दोनों मामलों में निर्माण के सम्बन्ध में एलडीए से कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य न दिए जाने पर इसे अवैध मानते हुए निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिया गया था। आदेश का पालन करते हुए सहायक अभियंता संजय जिंदल के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार, विपिन राय द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल और क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थल को सील कर दिया गया है।


लखनऊ अवैध निर्माण को सील कर दिया गया

इसी तरह प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी के आदेश पर एनुदृदीन अहमद द्वारा थाना-बाजारखाला के भदेवा में टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे लगभग 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये बेसमेंट और भूतल की छत डालकर प्रथम तल पर निर्माण किया जा रहा था। इसके विरूद्ध भी कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले निर्माण करा रहे पक्ष द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य न दे पाने पर इस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है।


लखनऊ अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा

वहीं प्रवर्तन जोन-1 में भी अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। यहां संदीप अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल द्वारा भूखण्ड संख्या बी-2/5 विनयखण्ड, गोमतीनगर में लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए निर्माण किया जा रहा था। साथ ही जोन-1 में ही हर्ष रस्तोगी द्वारा भूखण्ड संख्या बी-1/123, विवेकखण्ड, गोमतीनगर में लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण किया जा रहा है।

यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है, जिस पर प्रश्नगत परिसरों को सील किए जाने का आदेश दिया गया। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता अजय गोयल के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा और इम्तियाज अहमद द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त दोनों स्थल को सील किया गया।

Shashi kant gautam

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