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Azamgarh News: मिलावटी शराब बनाने और गैंगस्टर के मामले में पूर्व विधायक दोष मुक्त

Azamgarh News: मिलावटी शराब बनाने तथा गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Shravan Kumar
Published on: 28 March 2024 12:59 PM GMT
Azamgarh News
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Azamgarh News (Pic:Social Media)

Azamgarh News: मिलावटी शराब बनाने तथा गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कप्तानगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विमलेश मौर्य ने 21 सितंबर 2018 को एस ओ जी प्रभारी राजेश उपाध्याय तथा अन्य सहयोगियों के साथ रामनयन स्मारक महिला महाविद्यालय पिपरिया धर्मशाला में अवैध रूप से शराब बनाए जाने की सूचना पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामनयन मिश्रा, यादव उर्फ चंद यादव पुत्र बेकारू निवासी डिबनिया थाना अतरौलिया, को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी में पांच ड्रम अवैध शराब तथा एक ब्रेजा कार से बेचने के लिए ले जा रहे पांच पेटी मिलावटी शराब बरामद किया था। विवेचना के दौरान प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज, सोनू यादव पुत्र इंद्रदेव यादव उर्फ टिल्ठू यादव निवासी सैदपुर बस्ती थाना कंधरापुर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।

पुलिस ने इसी मुकदमों के आधार पर सभी चारों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और सभी चारों के विरुद्ध गैंगस्टर में भी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से मिलावटी शराब कांड में कुल आठ गवाह तथा गैंगस्टर के मामले में कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव दोनो ही मुकदमों में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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