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Hardoi News: पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर 29 पशुपालकों पर एफआईआर

Hardoi News: किसान यूनियन की शिकायत पर बीडीओ टडियाँवा नरोत्तम कुमार ने 29 पशुपालकों पर पालतू गोवंश को आवारा छोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है।

Pulkit Sharma
Published on: 22 April 2024 11:58 AM GMT
Hardoi News
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Hardoi News (Pic:Social Media)

Hardoi News: चुनाव चाहे जो भी हो किसान लगातार आवारा पशुओं को लेकर परेशान हैं। हर चुनाव में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह आवारा पशुओं की रही है। किसान लगातार सरकार और जिला प्रशासन से आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की मांग कर चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार आवारा पशुओं को पकड़ कर गौ आश्रय स्थल भेजा जा रहा है। लेकिन गौ आश्रय स्थलों की हकीकत केवल फाइलो में ही है। जमीनी हकीकत बत से बदतर है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक और जहां आवारा पशुओं को पड़कर गौ आश्रम स्थल भेजा जाता है वही थोड़ी देर बाद वापस आवारा पशु खेतों और सड़कों पर नजर आने लगते हैं। इन सबको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक नया कदम उठाया था। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे कि यदि पशुपालक अपने पशु को छोड़ देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मामले में अब हरदोई में 29 पशुपालकों पर अभियोग दर्ज हो गया है।

बीडीओ ने दर्ज कराया मामला, आईपीसी में है धारा

जनपद में आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवारा पशुओं का आतंक लगातार बरकरार है। आवारा पशु किसानों की फैसले चौपट करे जा रहे हैं। जिससे किसानों को हजारों लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान यूनियन की शिकायत पर बीडीओ टडियाँवा नरोत्तम कुमार ने 29 पशुपालकों पर पालतू गोवंश को आवारा छोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। बीडीओ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष राम लखन पाठक की ओर से ग्राम पंचायत जयराजपुर के 29 पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को छोड़ने के संबंध में शिकायत पत्र दिया था।

शिकायत पत्र में अवगत कराया गया था कि छोड़े गए पालतू गोवंश किसाने की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वही ग्रामीण गौ वंश को पशु आश्रय स्थल में रखे जाने का लगातार दावा बना रहे हैं जबकि वहां के पशु आश्रय स्थल में पहले से ही क्षमता से अधिक गोवंश रखे जा चुके हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि बीडीओ नरोत्तम मिश्रा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकती है तो कानून के जानकार बताते हैं कि पशुओं को आवारा छोड़ने के मामले में आईपीसी की धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत हो सकता है। इन धाराओं में जुर्माने और सजा का प्रावधान है। बीडीओ नरोत्तम मिश्रा द्वारा जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें टडियाँवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयराजपुर ग्राम पंचायत के काबिल, इंस्पेक्टर भुर्जी, शिशुपाल, संतु गुप्ता, मिलन, सावरेन, लखन, मन्नू, वीरेंद्र, बेचे, दिनेश, सुंदर, अवधेश, रामकिशोर, देवी प्रसाद समेत अन्य पशुपालक शामिल है।

Durgesh Sharma

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