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Fodder scam : लालू यादव फिर मुश्किल में, चारा घोटाला केस में मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

Fodder scam Case : लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत रद्द करने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है।

Aman Kumar Singh
Published on: 27 March 2023 3:40 PM GMT (Updated on: 27 March 2023 3:48 PM GMT)
Fodder scam : लालू यादव फिर मुश्किल में, चारा घोटाला केस में मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
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Lalu Prasad Yadav (Social Media)

Fodder scam : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव फिलवक्त जमानत पर हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजद सुप्रीमो की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दायर की थी। CBI का कहना था कि, बिहार के पूर्व सीएम की याचिका ख़ारिज की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस याचिका को लेकर लालू यादव को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने मूल याचिका के साथ सीबीआई की याचिका टैग की है। आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

शीर्ष अदालत ने झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले (Doranda Treasury case) में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सोमवार (27 मार्च) को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। इसमें उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi) की पीठ ने कहा कि, वह नोटिस जारी नहीं कर रही है। बल्कि, मामले को सीबीआई द्वारा दायर इसी तरह की लंबित अपील के साथ जोड़ रही है।

एक साथ होगी सुनवाई

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (Additional Solicitor General S V Raju) और अधिवक्ता रजत नायर (Rajat Nair) ने इस मामले में नोटिस जारी करने की मांग की थी।
खंडपीठ ने कहा, वह इस मामले की एक साथ सुनवाई करेगी। बता दें, सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी है।

139 करोड़ घोटाला केस में हुई थी सजा

74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से वर्तमान समय में जमानत पर बाहर हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को डोरंडा कोषागार द्वारा 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही, 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

Aman Kumar Singh

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