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Fodder Scam: चारा घोटाले मामले में लालू यादव को मिली साढ़े 32 साल की सजा, लगा भारी-भरकम जुर्माना

Fodder Scam Case: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ के इस चारा घोटाले मामले में अब तक कुल साढ़े 32 साल की कैद की सजा मिली है। जबकि उन पर 1.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 22 Feb 2022 3:13 AM GMT
Fodder Scam: चारा घोटाले मामले में लालू यादव को मिली साढ़े 32 साल की सजा, लगा भारी-भरकम जुर्माना
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लालू यादव का चोरी हुआ तकिया और रजाई, जब सामने आया चोर तो दंग रह गए सभी

Fodder Scam Case: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत (Ranchi Special CBI Court) ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 5 साल कैद की सजा सुनाते हुए 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह सजा 950 करोड़ चारा घोटाले के 139.35 करोड़ के डोरंडा कोषागार मामले में सुनाई है। वहीं, इस फैसले पर लालू यादव के वकील का कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

बता दें कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ के इस चारा घोटाले मामले में अब तक कुल साढ़े 32 साल की कैद की सजा मिली है। जबकि उन पर 1.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है। सोमवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित अंतिम मामले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 साल कैद और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन मामलों में लालू यादव को सुनाई गई सजा

चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े पहले मामले में पांच साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया।

देवघर कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी संबंधित मामले में साढ़े तीन साल की सजा और दस लाख का जुर्माना लगाया गया।

चाईबासा कोषागार से 33.13 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और दस लाख का जुर्माना लगा।

दुमका कोषागार से अवैध निकासी में मामले में आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में 7-7 साल की सजा मिली।

डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल कैद और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

5 दोषियों को सुनाई गई सजा

बता दें कि कल डोरंडा कोषागार से संबंधित मामले में लालू प्रसाद समेत पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। जिसमें सभी लोगों को 5-5 साल की जेल और एक लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सबसे अधिक दो करोड़ का जुर्माना आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद पर लगाया है।

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