×

यौन शोषण केस: सांसद अतुल की याचिका ख़ारिज होने पर पूर्व सांसद ने कही ये बड़ी बात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की बीएचयू छात्रा के यौन शोषण/दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 16 Nov 2019 10:28 AM GMT
यौन शोषण केस: सांसद अतुल की याचिका ख़ारिज होने पर पूर्व सांसद ने कही ये बड़ी बात
X

मऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की बीएचयू छात्रा के यौन शोषण/दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर दिया है।

अतुल राय के खिलाफ बीते लोकसभा चुनाव के दौरान एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में आईपीसी की धारा 420(धोखाधड़ी) 376(दुष्कर्म), 504(अपशब्द कहने) 506(जान से मारने की धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

ये भी पढ़ें...सीएम योगी ने किया कांग्रेस सपा, बसपा के तमाम कुकृत्यों का निपटारा

बताते चले कि बलिया की रहने वाली छात्रा ने 1 मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 में वाराणसी में पढ़ाई के दौरान उसने छात्र संघ चुनाव लड़ा और इस बीच वह अतुल राय के संपर्क में आई।

प्राथमिकी में छात्रा ने आरोप लगाया है कि 7 मार्च, 2018 को आरोपी राय ने उसे अपने वाराणसी फ्लैट में बुलाया और उसका यौन शोषण किया।

साथ ही इसका एक वीडियो भी बनवाया। बाद में राय ने उसके साथ बलात्कार किया जिसके लिए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अतुल राय के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे।

हालांकि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए वादी पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी का कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है और जमानत पर रिहा होने पर वह जांच पर असर डाल सकता कर सकता है।

ये भी पढ़ें...बसपा के ये नेता हैं एक लाख के इनामी बदमाश, पुलिस को है तलाश

याचिका ख़ारिज होने पर घोसी लोकसभा से पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने कहा कि कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है। अतुल राय एक बड़ा अपराधी है। अतुल राय पर 24 मुकदमे अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं। अगर वह बाहर निकल निकल जाता है तो ट्रायल चल रहे मुकदमे प्रभावित होंगे।

ऐसे आदमी को सर्वदा जेल में ही रहना चाहिए जब तक मुकदमें का निर्णय ना हो जाए। प्रिया राय के साथ जो दुष्कर्म किया अतुल राय उसको भी धमकी देता रहता है , कोर्ट ने बहुत उचित निर्णय लिया है अतुल राय को बहुत दिन तक जेल में रहने की ज़रूरत है |

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story