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Imran Khan को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक...करप्शन मामले में NAB ने उन्हें और पत्नी बुशरा को भेजा समन

Imran Khan News: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए 31 मई तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, करप्शन केस में NAB ने इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को समन भेजा है।

Aman Kumar Singh
Published on: 17 May 2023 3:44 PM GMT (Updated on: 17 May 2023 3:52 PM GMT)
Imran Khan को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक...करप्शन मामले में NAB ने उन्हें और पत्नी बुशरा को भेजा समन
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इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी (Social Media)

Imran Khan News: मुश्किलों से घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी ही। कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले (Al-Qadir Trust case) में इमरान की गिरफ़्तारी पर 31 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की जमानत दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले फैसले में 15 मई तक पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगायी थी।

सरकार के तरफ से पेश वकील ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (PTI Chief Imran Khan) के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में जानकारी के लिए समय मांगा है। जिसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने ये फैसला लिया। अदालत जब ये आदेश दे रहे थे तब इमरान खान कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उनकी पार्टी ने दावा किया है कि इमरान के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं।

इमरान और पत्नी बुशरा को NAB का नोटिस

दूसरी तरफ, इमरान को गुरुवार को देश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी NAB के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा है। ये घटनाक्रम ऐसे वक़्त हुआ है जब कुछ दिनों पहले ही इमरान खान को हिरासत में लेने के प्रयासों को अदालत ने पलट दिया था। इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi, Imran Khan) को भी समन भेजा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट (Bloomberg report) की मानें तो राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने मंगलवार को पीटीआई के नेता को कॉल-अप नोटिस भेजा तथा मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भूमि भ्रष्टाचार मामले में जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

9 मई की गिरफ़्तारी पर मिली थी राहत

आपको बता दें, 'इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन मामले में उन्हें दो हफ्ते की जमानत दी थी। तब हाईकोर्ट ने 15 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में अदालत परिसर से 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था।

इमरान को मिली थी सुरक्षात्मक जमानत

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad HC) ने बीते शुक्रवार को इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में उन्हें दो हफ्ते की सुरक्षात्मक जमानत (Imran Khan, Protective Security) दी थी। इसका मतलब था कि, देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को 15 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।

Aman Kumar Singh

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