ITR Last Date 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए ITR फाइल करने की सही डेडलाइन
Income Tax Return Filing: ITR Filing Last Date 2026 को लेकर भ्रम है? जानिए किन टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई और किनके लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख है। ITR-1, ITR-2 और ITR-3 से जुड़े नियम समझें।
ITR Last Date 2026 (Image Credit-Social Media)
ITR Last Date 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर हर साल कई टैक्सपेयर्स के बीच भ्रम बना रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि सभी के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जबकि कुछ का मानना होता है कि वे 31 अगस्त तक भी ITR फाइल कर सकते हैं। दरअसल, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आपकी आय के स्रोत (Income Source) और आप कौन-सा ITR फॉर्म भरते हैं, इस पर निर्भर करती है।
किन लोगों के लिए 31 जुलाई है आखिरी तारीख?
यदि आप वेतनभोगी (Salaried Employee) हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं या आपकी आय केवल हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अन्य स्रोतों से होती है और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आपके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
ऐसे करदाता आमतौर पर ITR-1 (Sahaj) या ITR-2 फॉर्म भरते हैं। इन श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त तक का समय नहीं मिलता, इसलिए उन्हें 31 जुलाई तक ही अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।
किन लोगों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन लागू होती है?
31 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि केवल उन करदाताओं के लिए लागू होती है जो ITR-3 फॉर्म भरते हैं, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती।
ध्यान रहे कि केवल अधिक समय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ITR-3 नहीं चुन सकता। संबंधित फॉर्म का चयन आपकी आय के प्रकार और आयकर नियमों के अनुसार ही किया जाता है।
CBDT ने नहीं बढ़ाई है 31 जुलाई की समय-सीमा
अब तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से 31 जुलाई 2026 की समय-सीमा बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए यदि आप ITR-1 या ITR-2 भरने वाले करदाता हैं, तो आपके लिए 31 जुलाई 2026 ही रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। समय पर ITR दाखिल करने से लेट फीस, ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।