Chandauli News: चंदौली में भारी बारिश और जलभराव के चलते 1 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद

Chandauli News: चंदौली में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए 1 सितंबर 2026 को कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

Update:2026-08-31 22:46 IST

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Chandauli News: चन्दौली जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक जलजमाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली द्वारा कार्यालय आदेश जारी करते हुए दिनांक 01 सितंबर 2026 को जनपद के कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 01 सितंबर को जनपद के सभी परिषदीय, राजकीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ आईसीएसई, सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड से संचालित हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक पठन-पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। यह निर्णय भारी बारिश और जलभराव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।हालांकि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्हें विद्यालय में उपस्थित होकर विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें विशेष रूप से अपार आईडी, डीबीटी, यू-डायस तथा अन्य विभागीय कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपादित करना शामिल है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आदेश की जानकारी विद्यार्थियों और अभिभावकों तक समय से पहुंच जाए, ताकि खराब मौसम एवं जलजमाव की स्थिति में बच्चों को विद्यालय आने की आवश्यकता न पड़े।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन सभी संबंधित संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था केवल 01 सितंबर 2026 के लिए लागू की गई है।

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