Chitrakoot News: पॉक्सो मामले में आरोपी फरार, जमानतदारों पर कार्रवाई के आदेश: चित्रकूट न्यायालय का अ

Chitrakoot News: चित्रकूट की विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में आरोपी मनोज कुमार को फरार घोषित करते हुए स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही जमानतदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

Update:2026-05-07 20:56 IST

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Chitrakoot News: चित्रकूट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय ने अहम कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को फरार घोषित कर दिया है। आरोपी के लगातार न्यायालय में पेश न होने को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अदालत ने उसके जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और आरोपी के खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, जिससे उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज हो सके।

मामले का पूरा विवरण

यह पूरा मामला विशेष सत्र परीक्षण संख्या 481/2020 से जुड़ा हुआ है। इसमें आरोपी मनोज कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 323 और 504 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आरोप पत्र नौ दिसंबर 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों की गवाही पूरी कर ली गई है, जिससे मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी मनोज कुमार लगातार अदालत में अनुपस्थित रहा।आरोपी की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने पहले उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई थी, ताकि आरोपी को न्यायालय में उपस्थित कराया जा सके। इसके बावजूद जब मनोज कुमार हाजिर नहीं हुआ तो अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया।

जमानतदारों पर भी गिरी गाज

इस मामले में जमानतदार मुकेश कुमार और मोहन सिंह को कई बार अवसर दिए गए थे कि वे आरोपी को न्यायालय में पेश करें या जमानत राशि जमा करें, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। इस लापरवाही को देखते हुए न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत जमानतदारों के खिलाफ अलग से वाद पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिससे उन पर भी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

आगे की कार्रवाई और न्यायालय का आदेश

विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने मामले की स्थिति को देखते हुए आरोपी मनोज कुमार, जो ग्राम औदहा, थाना पहाड़ी, जिला चित्रकूट का निवासी है, के खिलाफ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को स्थायी गैर-जमानती वारंट भेजा है। पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत फिलहाल निस्तारित कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई तभी शुरू होगी जब आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। तब तक मामले से जुड़ी फाइल सुरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

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