Fatehpur News: मारपीट के 13 साल पुराने मामले में 8 दोषियों को सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

Fatehpur News: फतेहपुर की अदालत ने 2013 के मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 8 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।

Update:2026-06-15 19:12 IST

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Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) न्यायालय ने वर्ष 2013 के मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 8 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार (द्वादश) ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

मामला 1 मई 2013 का है, जब थाना कल्याणपुर क्षेत्र के ग्राम बड़ौड़ी निवासी मायादेवी के पुत्र दिनेश कुमार को गांव के कुछ लोग बुलाकर ले गए। रास्ते में ट्रैक्टर को खेत में न ले जाने के विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद अभियुक्तों ने एक राय होकर दिनेश कुमार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में थाना कल्याणपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त नीलू उर्फ दिनेश की मृत्यु हो चुकी है।

अदालत ने अभियुक्त नीशू, नीरज, जयपाल उर्फ नेता, अशोक, कौशल कुमार, विनय, बाबूलाल और कपूरे उर्फ कपूरे को दोषी करार देते हुए धारा 308 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास एवं 3-3 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 आईपीसी में 6 माह का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह (एडीजीसी क्राइम) ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।

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