Lucknow में Abdullah Azam Khan को बड़ी क़ानूनी राहत, 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द, जेल से आएंगे बाहर?
Lucknow News: सपा के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर एक अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में सुनाई और 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
Major legal relief for Abdullah Azam Khan
Lucknow News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है। MP/MLA सेशन कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के सामने आने बाद राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अब्दुल्ला आजम जल्द जेल से बाहर आ पाएंगे।
इस मामले में दोषी हैं अब्दुल्ला आजम खान
जानकारी के अनुसार, MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम खान को दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने के मामले में दोषी पाए जाने पर करीब 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए अब्दुल्ला की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। मामले में 25 मई को बहस पूरी होने के बाद आज 29 मई 2026 यानी शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पूर्व में दी गई सजा को निरस्त कर दिया।
हालांकि, इस राहत के बावजूद अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में फिलहाल उनकी रिहाई को लेकर स्थिति साफ़ नहीं है।
क्या थे आरोप ?
गौरतलब है कि BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुक़दमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज होने का आरोप था। साथ ही दोनों पासपोर्ट का प्रयोग कर विदेश यात्रा करने का भी बड़ा आरोप लगाया गया था।
अब कोर्ट के हालिया फैसले सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर से गंभीर चर्चा में आ गया है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो सकता है।