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EPFO Update: EPFO ने बदले PF और पेंशन के नियम, क्लेम होगा सुपर फास्ट, 15 जुलाई तक आएगा ब्याज
EPFO Update: PF खाताधारकों और पेंशनभोगियों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। अब 5 लाख रुपये तक का ऑटो क्लेम, आसान PF ट्रांसफर, तेज डिजिटल सेवाएं और 15 जुलाई तक ब्याज खातों में जमा होने की सुविधा मिलेगी।
EPFO Update
EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों और पेंशनधारकों के लिए सेवाओं को ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवाएं (CITES) प्रोजेक्ट के तहत अब EPFO का पूरा डेटा एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नई व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिनसे PF क्लेम, पेंशन, निकासी और नौकरी बदलने जैसी प्रक्रियाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएंगी।
सबसे बड़ी राहत EPF खाताधारकों के लिए यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज 15 जुलाई 2026 तक उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज सत्यापन के बाद लगभग 34 करोड़ EPF खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी पूरी जानकारी
नई डिजिटल व्यवस्था के तहत EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करते ही उन्हें एक यूनिफाइड इंटरफेस मिलेगा। यहां PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन रिकॉर्ड, सदस्यता से जुड़ी जानकारी और अब तक मिले सभी लाभ एक ही स्थान पर देखे जा सकेंगे। इससे अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना होगी कम
अब EPFO का सिस्टम क्लेम जमा होने से पहले ही उसकी ऑटोमैटिक प्री-वैलिडेशन करेगा। यदि किसी दस्तावेज या जानकारी में कमी होगी तो सदस्य को पहले ही इसकी सूचना मिल जाएगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी और प्रक्रिया पहले से अधिक तेज होगी।
5 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम होगा ऑटो-सेटल
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी। यदि सदस्य की KYC पूरी है तो 5 लाख रुपये तक का एडवांस PF क्लेम बिना अतिरिक्त प्रक्रिया के स्वतः निपटाया जाएगा।
अब मिलेगा ज्यादा ब्याज और आसान निकासी
नई व्यवस्था के तहत अंतिम PF भुगतान पर ब्याज उस तारीख तक मिलेगा, जिस दिन भुगतान की मंजूरी दी जाएगी। पहले ब्याज पिछले महीने के अंतिम दिन तक ही जोड़ा जाता था। इसके अलावा, निकासी से जुड़े 13 अलग-अलग नियमों को घटाकर केवल तीन श्रेणियों में कर दिया गया है—जरूरी जरूरतें, मकान से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य अपने कुल PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।
नौकरी बदलते ही अपने आप ट्रांसफर होगा PF
अब नौकरी बदलने पर अलग से PF ट्रांसफर का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से PF खाता स्वतः नई कंपनी के खाते से लिंक होकर ट्रांसफर हो जाएगा।
देशभर में कहीं भी मिलेगी EPFO की सुविधा
नई प्रणाली लागू होने के बाद सदस्य किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे। वे देश के किसी भी EPFO कार्यालय से अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। वहीं EPS पेंशनधारक भी किसी भी कार्यालय में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।
किसी भी बैंक खाते में आएगी पेंशन
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद अब पेंशनधारकों की पेंशन देश के किसी भी बैंक खाते में भेजी जा सकेगी। पहले यह सुविधा केवल PPO से जुड़े बैंक की शाखा तक सीमित थी।इन बदलावों के साथ EPFO का लक्ष्य करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराना है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से क्लेम निपटान का समय घटेगा, कार्यालयों पर निर्भरता कम होगी और सदस्यों को पहले से कहीं बेहतर अनुभव मिलेगा।


