POCSO मामलों में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी की अपील से पहले पीड़ित को नोटिस देना जरूरी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में आरोपी की अपील पर सुनवाई से पहले पीड़ित या अभिभावक को नोटिस देना जरूरी बताया। कोर्ट ने कानूनी सहायता के अधिकार पर भी जोर दिया।

Newstrack Network
Published on: 26 Sept 2026 2:44 PM IST
POCSO मामलों में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी की अपील से पहले पीड़ित को नोटिस देना जरूरी
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी अजय मिरी के केस की सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट के मामलों में पीड़ित के कानूनी अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो केस में आरोपी की ओर से दायर किसी भी अपील पर सुनवाई से पहले पीड़ित या उसके अभिभावक को नोटिस देना जरूरी है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 40 के तहत पीड़ित बच्चे के परिवार या अभिभावक को अपनी पसंद के वकील से कानूनी मदद लेने का अधिकार है।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की खंडपीठ के समक्ष अपीलकर्ता आरोपी अजय मिरी की ओर से दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को मामले की सुनवाई की जानकारी दिए बिना अपील पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट दिनेश तिवारी और शासन की ओर से एडिशनल महाधिवक्ता आशीष शुक्ला ने पैरवी की।

आखिर क्यों लिया कोर्ट ने यह फैसला?

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में अपील की सुनवाई की जानकारी पीड़ित को देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए पीड़ित की गैरमौजूदगी में अपील पर फैसला किया जा सकता है। इसका शासन की ओर से विरोध किया गया। शासन ने कहा कि पीड़ित को सूचना दिए बिना वह पॉक्सो एक्ट की धारा 40 के तहत कानूनी सहायता लेने के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

पीड़ित परिवार को जानकारी देना जरूरी

हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 40 और पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(13) का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक को आरोपी की गिरफ्तारी, दाखिल आवेदनों और अदालत में होने वाली अन्य कार्यवाही की जानकारी दी जाए।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को संबंधित थाना प्रभारी के जरिए पीड़ित, शिकायतकर्ता या अभिभावक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें अगली सुनवाई में खुद या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाई कोर्ट सहायता केंद्र से अपना पक्ष रखने की सुविधा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी।

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