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Ajmer Sex Scandal Case: अजमेर कांड में 32 साल बाद बड़ा फैसला,छह दोषियों को उम्रकैद की सजा,पांच-पांच लाख का जुर्माना

Ajmer Sex Scandal Case: अजमेर का यह मामला उजागर होने के बाद पूरे देश में इस कांड की गूंज सुनाई पड़ी थी। यह मामला 32 साल पुराना है, जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज़्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था।

Anshuman Tiwari
Published on: 20 Aug 2024 3:47 PM IST
Ajmer Sex Scandal Case
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Ajmer Sex Scandal Case: 32 साल पुराने देश के बहुचर्चित अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड में बाकी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। 1992 के इस सेक्स स्केंडल कांड में अजमेर की विशेष अदालत ने पहले ही नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम सैयद, जमीर हुसैन व सोहिल गनी को ने दोषी ठहराया था। इस सेक्स स्केंडल कांड में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें नौ आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी बचे नौ आरोपियों में से एक ने सुसाइड कर लिया, एक फरार है और कुकर्म के एक आरोपी का अलग से ट्रायल चल रहा है। बाकी छह आरोपियों के संबंध में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा दी है।

100 से अधिक छात्रों के साथ हुआ था गैंगरेप

अजमेर का यह मामला उजागर होने के बाद पूरे देश में इस कांड की गूंज सुनाई पड़ी थी। यह मामला 32 साल पुराना है, जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज़्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था। कालेज की लड़कियों के साथ गैंगरेप कर उनके न्यूड फोटो सर्कुलेट करने के इस केस का मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस का तत्कालीन जिला अध्यक्ष फारूख चिश्ती था।इस कांड के आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इन सभी को दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए जाने के बाद इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है।


नौ आरोपियों को पहले ही हो चुकी है सजा

अजमेर के सेक्स स्केंडल कांड में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सज़ा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोषी ठहराए जाने के बाद सभी की निगाहें फैसले पर लगी हुई थीं।


क्या था अजमेर का चर्चित कांड

मीडिया में इस कांड के उजागर होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस कांड का मुख्य आरोपी अजमेर में यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारुख चिश्ती था। उसका साथी नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। फार्म हाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता था और फिर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ गैंगरेप किया जाता था।


इसी दौरान लड़कियों की न्यूड तस्वीर भी खींच ली जाती थी। इसके बाद आरोपी लड़कियों पर अपनी सहेलियों को लाने का दबाव बनाते थे।

Shalini singh

Shalini singh

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