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UPI Payment Fail होने पर क्यों कट जाते हैं पैसे? जानिए 4 बड़े कारण और RBI का नियम
UPI Payment Failed Refund Rules: Paytm के ब्लॉग पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे चार बड़े कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।
UPI Payment Failed Refund Rules
UPI Payment Failed Refund Rules: आज के डिजिटल दौर में UPI पेमेंट लोगों की रोजमर्रा की अब जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह लोग PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे ऐप्स के माध्यम से तुरंत पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फेल या पेंडिंग दिखाने लगता है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब सामने वाले को पैसे नहीं मिलते, लेकिन बैंक अकाउंट से रकम कट जाती है।
ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल, इसके पीछे कई तकनीकी कारण होते हैं। Paytm के ब्लॉग पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे चार बड़े कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।
खराब इंटरनेट कनेक्शन बन सकता है बड़ा काऱण
UPI पेमेंट पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर करता है। यदि ट्रांजैक्शन के दौरान मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाए या इंटरनेट बार-बार कटने लगे तो पेमेंट बीच में अटक सकता है। ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फेल दिखने लगता है।
बैंक सर्वर डाउन होने पर रुक सकता है ट्रांजैक्शन
कई बार बैंक अपने सर्वर का मेंटेनेंस करते हैं या तकनीकी दिक्कत के कारण से सर्वर अस्थायी रूप से डाउन हो जाता है। ऐसे समय में UPI ऐप बैंक से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता और पेमेंट प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।
ज्यादा ट्रैफिक से बढ़ जाती है समस्या
त्योहारों, ऑनलाइन सेल या पीक आवर्स के दौरान एक साथ करोड़ों लोग UPI प्रयोग करते हैं। इससे सिस्टम पर भारी लोड पड़ता है और पेमेंट प्रोसेसिंग में देरी होने लगती है। कई बार यही ओवरलोड ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह बन जाता है।
API गेटवे फेल होने से भी अटकती है पेमेंट
UPI ऐप्स और बैंकिंग सिस्टम के बीच डेटा ट्रांसफर API गेटवे के माध्यम होता है। यदि इस कम्युनिकेशन में कोई तकनीकी रुकावट आ जाए तो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता और पेमेंट फेल हो जाती है।
पैसे कट जाएं तो कब मिलेगा रिफंड?
यदि ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, असफल UPI ट्रांजैक्शन की रकम T+1 वर्किंग डे यानी अगले कार्य दिवस के भीतर ग्राहक के खाते में वापस आ जानी चाहिए। यदि तय समय तक रिफंड नहीं मिलता है तो ग्राहक अपने बैंक या UPI ऐप की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


