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Aligarh News: जैन परिवार के सूप में नॉनवेज मिलने का मामला, अलीगढ़ के नामी रेस्टोरेंट से लिए गए 3 नमूने, पुष्टि होने पर लगेगा बड़ा जुर्माना
Aligarh Restaurant Soup Controversy: अलीगढ़ के सिल्वर पर्ल रेस्टोरेंट में जैन परिवार को परोसे गए स्वीट कॉर्न सूप में चिकन के टुकड़े मिलने पर हंगामा। FSDA ने लिए 3 नमूने, पुष्टि होने पर रेस्टोरेंट पर लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना और होगी कानूनी कार्रवाई।
अलीगढ़ रेस्टोरेंट में FSDA की टीम जांच करते हुए (Photo: Newstrack)
Aligarh Chicken Soup Controversy: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। रामघाट रोड स्थित सिल्वर पर्ल रेस्टोरेंटमें एक जैन परिवार को परोसे गए 'स्वीट कॉर्न सूप' में चिकन के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसे जाने से नाराज परिवार ने मौके पर जमकर हंगामा किया था जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
घटना थाना क्वार्सी इलाके की है, जहां रेलवे रोड निवासी प्रदीप जैन का परिवार शनिवार रात डिनर के लिए गया था। शुद्ध शाकाहारी भोजन की उम्मीद में परिवार ने स्वीट कॉर्न सूप का ऑर्डर दिया। आरोप है कि सूप पीते समय परिवार के सदस्यों को उसमें मांस के टुकड़े नजर आए। इशांत जैन के मुताबिक, जब इसकी शिकायत स्टाफ से की गई, तो वहां मौजूद शेफ और कर्मचारियों ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर रेस्टोरेंट का मैनेजर और संबंधित शेफ मौके से गायब हो गए, जिससे ग्राहकों का गुस्सा और भड़क गया।
पुलिस और FSDA की टीम ने संभाला मोर्चा
हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की पीआरवी (112) मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित परिवार की मांग पर खाद्य विभाग को सूचित किया गया। FSDA की टीम ने रेस्टोरेंट की किचन की जांच करते हुए वहां से सूप और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल तीन नमूने लिए हैं। इन सैंपलों को राजकीय प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की तैयारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि लैब रिपोर्ट में मिलावट या शाकाहारी भोजन में मांसाहार की पुष्टि होती है, तो रेस्टोरेंट संचालक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन के मामले में 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड के साथ-साथ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जहां शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही किचन में तैयार किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।


