पेट्रोल पंपों पर डीजल खरीदने की लिमिट तय, 200 लीटर से ज्यादा भरवाया तो होगी कार्रवाई

Aligarh News : केंद्र सरकार के नए नियम लागू हो गए हैं। अब एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

Lakshman Singh Raghav
Published on: 15 Jun 2026 4:27 PM IST (Updated on: 15 Jun 2026 4:37 PM IST)
Diesel purchase limit fixed at petrol pumps, action to be taken if filled more than 200 liters
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पेट्रोल पंपों पर डीजल खरीदने की लिमिट तय, 200 लीटर से ज्यादा भरवाया तो होगी कार्रवाई (Photo- Social Media)

Aligarh News: पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत "मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश-2026" प्रभावी कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी, अनधिकृत भंडारण और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

अब नहीं मिलेगी खुली छूट

नए नियमों के अनुसार औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ता अब सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए अधिकृत उपभोक्ता पंपों का ही इस्तेमाल करना होगा।

200 लीटर की सीमा तय

डीएसओ ने बताया कि किसी भी वाहन या ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक या पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से अनुमोदित कंटेनरों में ही की जा सकेगी।

खरीदे गए डीजल का पुनर्विक्रय (Resale of Diesel) भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू रहेगी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश वापस लिए जाने तक प्रभावी रहेगी।

अलीगढ़ प्रशासन की चेतावनी जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं से नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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अलीगढ़ से जिला रिपोर्टर लक्ष्मन सिंह राघव

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