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UP News: स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, ड्रेस कोड के पालन पर जोर
UP News: प्रयागराज की छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन सभी विद्यार्थियों को समान रूप से करना होगा।
Hijab in School Uniform
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में निर्धारित ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म का पालन करना प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव करने या उसके साथ अतिरिक्त पहनावा जोड़ने का अधिकार नहीं है।
मामला प्रयागराज की एक मुस्लिम छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने निजी स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यूनिफॉर्म के नियमों और संस्थान के अनुशासन को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया।
अदालत ने कहा कि यदि किसी स्कूल में सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान ड्रेस कोड निर्धारित है तो उसका पालन सभी को समान रूप से करना होगा। किसी एक छात्र या छात्रा को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव या अतिरिक्त कपड़ा पहनने की अनुमति देने से ड्रेस कोड की व्यवस्था प्रभावित होगी।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच समानता और अनुशासन बनाए रखना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार निर्धारित यूनिफॉर्म में बदलाव करने लगे तो स्कूल के ड्रेस कोड का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
अदालत के अनुसार, स्कूल में किस प्रकार की यूनिफॉर्म लागू होगी और उसके नियम क्या होंगे, यह तय करने का अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थान के पास है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर इन नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता।कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद स्कूलों में यूनिफॉर्म और व्यक्तिगत पहनावे को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि समान ड्रेस कोड लागू होने की स्थिति में उसके नियम सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होंगे।


