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Amethi News: नाबालिग किशोरी से पॉक्सो का आरोपी 15 महीने में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
Amethi News: अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई।
नाबालिग किशोरी से पॉक्सो का आरोपी 15 महीने में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा (Photo- Social Media)
Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी में पॉक्सो के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जामो थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फरवरी 2024 में दर्ज हुए इस मामले में करीब 15 महीने के भीतर फैसला आने को पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की बड़ी सफलता बताया है।
पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता बताया
पुलिस अधीक्षक सवर्णन टी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में चल रहे अभियोगों में ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी के चलते पॉक्सो के इस मामले में आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता मिली है।
जामो थाना क्षेत्र का है मामला
यह मामला थाना जामो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 38/2024 के तहत धारा 354क, 506 भादवि और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुनवाई चल रही थी। इस मामले में आरोपी उमाशंकर पुत्र दुबरी निवासी राजामऊ थाना जामो को न्यायालय ने दोषी करार दिया।
न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
एएसजे-12 सुलतानपुर की अदालत ने शनिवार को आरोपी को धारा 506 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा
मामले में वादी द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोप था कि आरोपी ने वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में 16 फरवरी 2024 को थाना जामो में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना में मिले पर्याप्त साक्ष्य
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हवलदार यादव ने की थी। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके बाद आरोप पत्र संख्या-ए-54 दिनांक 26 फरवरी 2024 को न्यायालय भेजा गया था। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


