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Amethi News: पुलिस टीम पर हमला, दो दोषियों को 7-7 साल की सजा
Amethi News: अमेठी के गौरीगंज में पुलिस टीम पर हमले के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सात-सात साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।
पुलिस टीम पर हमला, दो दोषियों को 7-7 साल की सजा (Photo- Social Media)
Amethi News: अमेठी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है।छ साल बाद अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोनों दोषियों को सात सात साल की सजा और दस दस हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आपरेशन कन्वेक्शन अभियान के तहत हुई है।
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने सोमवार को बताया कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।न्यायालय एडीजे-04 सुलतानपुर ने हत्या के प्रयास के दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सात सात वर्ष कारावास की सजा व दस दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जिसमें अमेठी के अभियुक्त चन्द्रशेखर केशरवानी पुत्र कल्लू केशरवानी एवं।संदीप जायसवाल उर्फ गपोलू पुत्र गंगाराम निवासीगण कटरालालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो दो माह अतिरिक्त कारावास की भी सजा काटनी पड़ेगी।
जिले के गौरीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा द्वारा 16 नवंबर 2019 दोनो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने पर मु0अ0सं0 458/2019 धारा 307 भादवि थाना गौरीगंज पर पंजीकृत कराया था। विवेचक रतन सिंह द्वारा विवेचना की गयी।विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-08 चार जनवरी 2020 को न्यायालय प्रेषित किया गया था। जिसका फैसला सोमवार को अदालत ने सुनाया।


