Azamgarh News: खाद्यान्न में अनियमितता पाये जाने पर 04 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ एफआईआर

Azamgarh News: बिलरियागंज में जांच के दौरान ट्रक और राशन दुकान में गेहूं-चावल की भारी कमी मिली, डीएम के आदेश पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

Shravan Kumar
Published on: 14 May 2026 7:52 PM IST
FIR registered against 04 people over irregularities found in food grains
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खाद्यान्न में अनियमितता पाये जाने पर 04 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ एफआईआर (Photo- Newstrack)

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ में सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदार ब्लाक गोदाम बिलरियागंज, भीमसेन यादव परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदार 301 सिविल लाइन्स आजमगढ़ का ट्रक बिलरियागंज विकास खण्ड के दुल्लहपार अण्डरपास के नजदीक ट्रक संख्या यू०पी० 93 टी 4551 को रोका गया मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़, उपजिलाधिकारी सगड़ी, सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ये है पूरा मामला

निरीक्षण के समय पाया गया कि ट्रक संख्या यू०पी० 93 टी 4551 में कुल 09 विक्रेताओं का खाद्यान्न (गेंहू) एफ०सी०आई० चकवल से लोड हुआ था। जिसमें से 07 विक्रेताओं का खाद्यान्न (गेंहू) उतार दिया गया था। शेष दो विक्रेताओं का खाद्यान्न (गेंहू) उतारा जाना अवशेष था। जिसकी मात्रा लगभग 36.00 कु० (72 बोरी) गेंहू होना चाहिए, किन्तु जांच के समय ट्रक संख्या यू०पी० 93 टी 4551 में कुल 28.50 कु0 (57 बोरी) गेंहू पाया गया, जो निर्धारित मात्रा से 7.50 कु० कम था।

जिसके क्रम में पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुपालन में आवश्यक वस्तु अधिनयिम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना कन्धरापुर में भीमसेन यादव एवं उनके प्रतिनिधि मनबोध यादव तथा ट्रक ड्राईवर अनिल के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। ट्रक में लदे हुए खाद्यान्न को उचित दर उचित दर विक्रेता योगेश कुमार ग्राम पंचायत-मिरिया रेहडा की दुकान पर ट्रक संख्या यू०पी० 93 टी 4551 का 22.50 कु0 (टी०सी०डी०सी० के अनुसार) गेंहू उतारने के लिए मनरेगा अन्नपूर्णा भवन पर लाया गया तथा दुकान विक्रेता योगेश कुमार से खुलवाई गई,

दुकान खुलने पर विक्रेता की दुकान पूर्ण रूप से खाली पायी गयी। दिनांक 13 मई 2026 को सायं 6:30 बजे विक्रेता की दुकान में कुल खाद्यान्न अवशेष एवं जून, 2026 के उठान मात्रा सहित 6.38 कु0 गेंहू एवं 87.81 कु० चावल होना चाहिए, कुल स्टॉक के सापेक्ष विक्रेता की दुकान में 06 बोरी चावल (03 कु०) एवं केवल 02 बोरी गेंहू (01 कु०) ही प्राप्त हुआ,

जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता की दुकान में 84.81 कु0 चावल एवं 5.38 कु० गेंहू कम पाया गया, जिसमें कुल खाद्यान्न 90.19 कु० कम पाया गया, जो उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण के नियन्त्रण का विनियमन) आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 13 मई 2026 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार बरती गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत उचित दर विक्रेता योगेश कुमार ग्राम पंचायत-मिरिया रेहडा, विकास खण्ड-बिलरियागंज, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ के भी विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना कंधरापुर मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

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