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Balrampur News: बच्चों को पीटने और परिजनों को धमकी देने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित
Balrampur News: तुलसीपुर के कंपोजिट विद्यालय करैली का मामला; जांच में 5 गंभीर आरोप सही पाए जाने पर प्रभारी एचएम निलंबित, BRC से किया गया संबद्ध।
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Balrampur News: बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के रतनपुर झिंगहा ग्राम सभा के मजरा करैली स्थित कंपोजिट विद्यालय में बच्चों से मारपीट और अभिभावकों से अभद्र व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी प्रधानाध्यापक शीलेन्द्र पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें बीआरसी तुलसीपुर से संबद्ध किया गया है। विभागीय जांच में छात्रों से मारपीट, अभिभावकों से गाली-गलौज व धमकी, छात्रा को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने समेत पांच गंभीर आरोप प्रथमदृष्टया सामने आए हैं।
मामला 21 सितंबर का है। गांव निवासी अजय कुमार ने 22 सितंबर को एसडीएम तुलसीपुर को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत के अनुसार कक्षा पांच के छात्र पवन कुमार द्वारा कक्षा में शोर किए जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उसे डंडे से पीटा। शिकायत में छात्र के बेहोश होने और उसे कमरे में बंद किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन विद्यालय पहुंचे। यहां मारपीट का कारण पूछने को लेकर प्रधानाध्यापक और परिजनों के बीच तीखी कहासुनी हुई।
वायरल वीडियो और बयानों के आधार पर हुई जांच
शिकायत के बाद खंड शिक्षा अधिकारी गैसड़ी को जांच सौंपी गई थी। 24 सितंबर को भेजी गई जांच आख्या में वायरल वीडियो, पीड़ित छात्रों, रसोइयों, शिक्षामित्र और ग्रामीणों के बयानों समेत उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किए जाने का उल्लेख है। जांच में 21 सितंबर को छात्र पवन कुमार की डंडे से पिटाई और उसकी पीठ पर चोट आने की बात सामने आई।
जांच रिपोर्ट में पूर्व की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कक्षा आठ के छात्र प्रमोद कुमार के साथ भी पहले मारपीट की गई थी, जिसमें उसके हाथ में गंभीर चोट आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में छात्रों के साथ शारीरिक दंड को बाल अधिकारों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।
परिजनों से अभद्र व्यवहार का भी आरोप
जांच आख्या में बताया गया कि पीड़ित छात्र के परिजन विद्यालय में मारपीट का कारण पूछने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें विद्यालय से बाहर निकालने और जान से मारने की धमकी दी। मामले से संबंधित कथित ऑडियो के वायरल होने की बात भी शिकायत में कही गई थी।इसके अलावा ग्रामवासी अरुण प्रताप के बयान के आधार पर कक्षा छह की छात्रा अंकिता को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाने का मामला भी जांच में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में इसे छात्रा के शैक्षणिक भविष्य और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा गंभीर विषय बताया गया है।
पहले भी कार्रवाई का जिक्र
जांच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक के पूर्व आचरण का भी उल्लेख किया गया है। इसमें सहायक अध्यापक रोहित पटेल के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और पीछे से ईंट उठाकर हमला करने के आरोप की पुष्टि का जिक्र है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में फरवरी 2026 में पत्र जारी किया गया था और मार्च 2026 में वेतन रोकने की कार्रवाई की गई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व कार्रवाई के बावजूद आचरण में सुधार नहीं हुआ।
इन आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभाग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियम-14 के तहत शीलेन्द्र पाल सिंह को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रत्येक माह यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।खंड शिक्षा अधिकारी तुलसीपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें संबंधित शिक्षक को आरोप पत्र जारी कर 15 दिन के भीतर तथ्यात्मक जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


