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Balrampur News: 9 साल पुराने गोवध अधिनियम मामले के दो वारंटी गिरफ्तार
Balrampur News: गैसड़ी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत नौ वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे दो वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
9 साल पुराने गोवध अधिनियम मामले के दो वारंटी गिरफ्तार (Photo- Newstrack)
Balrampur News: बलरामपुर जिले की गैसड़ी कोतवाली पुलिस ने गोवध अधिनियम के नौ वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे दो वारंटियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर जनपदभर में चलाए जा रहे वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से दोनों आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
ये है पूरा ममाला
पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में गैसड़ी कोतवाली में अपराध संख्या 381/2017 दर्ज किया गया था। इस मामले में गोवध अधिनियम की धारा 3/5ए/8 के तहत नसरुल्ला उर्फ चिनगुद पुत्र अब्दुल मजीद तथा गोली पुत्र नसरुल्ला उर्फ चिनगुद निवासी ग्राम मटेहना आरोपित हैं। दोनों के विरुद्ध न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन वे गिरफ्तारी से बचते रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गैसड़ी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में शामिल उपनिरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल सचिन कुमार ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को ग्राम मटेहना में दबिश दी। पुलिस ने दोनों वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और पुलिस ने उन्हें सुरक्षित हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचाया।
कोतवाली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट का विधिवत अनुपालन किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत पुराने लंबित मामलों में वांछित और वारंटी आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, ताकि न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।


