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रेप के मामले में पंचायत का अजीब फरमान! कहा- बालिग होने पर आरोपी से करवाई जाए शादी
Bareilly Panchayat Decision: बरेली में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पंचायत ने कथित तौर पर आरोपी युवक के साथ किशोरी का रोका-टीका कराया।
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Bareilly Panchayat Decision: उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में एक गांव की पंचायत के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। यहां 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप के बाद पंचायत बुलाई गई। आरोप है कि पंचायत ने गैर कानूनी तरीके से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का दबाव बनाया और आरोपी युवक के साथ किशोरी का रोका-टीका करा दिया। साथ ही उसके बालिग होने पर आरोपी से शादी कराने की बात तय की गई।
मामला बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र से है। किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गांव के ही एक युवक ने करीब एक साल पहले उनकी नाबालिग बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं। इसके बाद तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर वह कथित तौर पर उसका शोषण करता रहा। किशोरी के व्यवहार में बदलाव आने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने पूरी बात बताई।
परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने युवक के परिवार से शिकायत की तो उन्हें भी धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस शिकायत के बाद हुई पंचायत
परिजनों के थाने पहुंचने के बाद गांव में दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि पंचायत में परिवारों पर दबाव बनाकर कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने के लिए समझौता कराया गया। पंचायत में कथित तौर पर यह तय किया गया कि किशोरी के बालिग होने के बाद उसकी शादी आरोपी युवक से कराई जाएगी। जिसके बाद आरोपी और किशोरी का रोका-टीका करा दिया गया।
गंभीर मामले में कानूनन समझौता अवैध
मामले में विधिक राय देते हुए अधिवक्ता उमंग रावत ने कहा कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों में आपसी समझौते के जरिए मामला खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं और कार्रवाई कानून के तहत होती है। मामले में पंचायत में शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।
पुलिस ने कहा- लिखित शिकायत नहीं मिली
वहीं, शीशगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया है। उनका कहना है कि पुलिस को अभी तक इस संबंध में लिखित तहरीर नहीं मिली है। पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


