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Bijnor News: गोमांस तस्करी से कमाई 168 करोड़ की संपत्तियां होंगी कुर्क, आदेश
Bijnor News: बिजनौर में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, गोमांस तस्करी व अवैध गतिविधियों से अर्जित 168.13 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी।
गोमांस तस्करी से कमाई 168 करोड़ की संपत्तियां होंगी कुर्क, आदेश (Photo- Newstrack)
Bijnor News: गोमांस तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ बड़ी आर्थिक चोट के रूप में देखा जा रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जारी किए कुर्की के आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर और पुलिस अधीक्षक जालौन की आख्या तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।
गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके गिरोह पर कार्रवाई
प्रशासन के मुताबिक आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर और उसके गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ अर्जित किया।
जांच एजेंसियों का दावा है कि अवैध तरीके से अर्जित इसी धनराशि का इस्तेमाल विभिन्न संपत्तियों को खरीदने और विकसित करने में किया गया।
ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस सहित कई संपत्तियां जांच के दायरे में
जांच के दौरान जनपद बिजनौर के ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि और वहां निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट में भूमि और भवन का कुल मूल्य लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया।
अधिकारियों के अनुसार जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई है।
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अपराध से अर्जित संपत्तियों को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अपराधियों को प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों के जरिए बनाई गई संपत्तियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून के दायरे में लाकर ऐसी संपत्तियों को जब्त और कुर्क किया जाएगा, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।


