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Bijnor News: पेदा हत्याकांड में 10 साल बाद अभियुक्त नितिन दोषमुक्त, परिजनों ने बांटी मिठाई
Bijnor News: बिजनौर के पेदा हत्याकांड से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने नितिन को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई।
पेदा हत्याकांड में 10 साल बाद अभियुक्त नितिन दोषमुक्त, परिजनों ने बांटी मिठाई (Photo- Newstrack)
Bijnor News: बिजनौर के चर्चित पेदा हत्याकांड से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त नितिन को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद नितिन के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजन अधिवक्ता राजेंद्र सिंह के चैंबर पर पहुंचे और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।
दरअसल, 16 सितंबर 2016 को बिजनौर के गांव पेदा में तीन लोगों की हत्या की घटना सामने आई थी। इस मामले में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसी मुकदमे में नितिन पुत्र संसार सिंह निवासी ग्राम पेदा, थाना कोतवाली शहर, बिजनौर भी अभियुक्त था।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मामला अपराध संख्या 1036/2016 से संबंधित था। मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं। मामले की सुनवाई करीब 10 साल तक चली।
25 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बिजनौर की पीठासीन अधिकारी सीमा वर्मा, उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी-1662 की अदालत में सत्रवाद संख्या 1258/2023, राज्य बनाम नितिन की सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौर ने अपना पक्ष रखा। वहीं अभियुक्त नितिन की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नितिन को मुकदमे में लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
फैसले के बाद परिजनों ने जताई खुशी
अदालत का फैसला आने के बाद नितिन के परिजन अधिवक्ता राजेंद्र सिंह के चैंबर पर पहुंचे। यहां उन्होंने मिठाई बांटकर खुशी जताई। परिजनों का कहना था कि करीब 10 साल बाद अदालत के फैसले से उन्हें राहत मिली है। मामले में अधिवक्ता सुभम चौधरी और नितिन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।


