Bulandshahr News: पक्ष द्रोही होने पर भी कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को सुनाई अंतिम सांस तक कैद की सजा

Bulandshahr News: बुलंदशहर में POCSO कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 7 May 2026 5:17 PM IST (Updated on: 7 May 2026 5:38 PM IST)
Bulandshahr News: पक्ष द्रोही होने पर भी कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को सुनाई अंतिम सांस तक कैद की सजा
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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट ने नाबालिग बेटी के दरिंदे पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि बेटी दरिंदे पिता को बचाने के लिए पक्ष द्रोही हो गई थी, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों में रेप की पुष्टि होने पर कोर्ट ने ऐसे पिता को समाज का कैंसर बताते हुए सख्त सजा मुकर्रर की है।

ऐसा पिता समाज के लिए कैंसर: कोर्ट

बुलंदशहर की एडीजे पोक्सो-01 कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि खेत पर कम कर यही नाबालिग बेटी को पिता घर ले गया और उसके साथ हैवानियत की, बेटी के रेप के आरोप में 6.4.21 को डिबाई कोतवाली में पप्पू के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने 03.06.2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

बताया कि मामले में 7 गवाह परिलक्षित हुए, एडीजे पोक्सो-01 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने पीड़िता के पक्ष द्रोही होने के बावजूद विधि विज्ञान प्रयोगशाला को रिपोर्ट के बाद रेप की पुष्टि होने पर पीड़िता के पिता को दोषी करार दिया और उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

Shalini singh

Shalini singh

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