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Bulandshahr News: बुलंदशहर में वृद्धा हत्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
Bulandshahr News: अनूपशहर एडीजे कोर्ट ने 2019 के वृद्धा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और 1.10 लाख रुपये प्रत्येक अर्थदंड की सजा सुनाई।
बुलंदशहर में वृद्धा हत्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा (Photo- Newstrack)
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर की एडीजे कोर्ट ने घर में घुसकर वृद्धा की मुंह में कपड़ा ठूंसकर व गला दबाकर हत्या करने क चार दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास तथा 1.10 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया है, कि 12 मार्च 2019 को डिबाई कोतवाली में परवेज अली खान निवासी मोहम्मदपुर खुर्द थाना छतारी ने उसकी फूफी अकीला पत्नी आबिद निवासी दौलतपुर की हत्या करने के आरोप रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आमिर उर्फ हप्पा पुत्र आबाद, आमिर पुत्र मंसूर, अकरम पुत्र जमील निवासीगण ग्राम दौलतपुर खुर्द थाना डिबाई, विवेक पुत्र रोहताश निवासी नगला किढ्ढा थाना डिबाई के विरुद्ध रिपोर्ट कराई।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, आरोप पत्र कोर्ट भेजा, मामले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तीव्रता लायी गई।
आज एडीजे अनूपशहर कोर्ट के न्यायधीश राजेश कुमार तृतीय ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद
आमिर उर्फ हप्पा ,आमिर, अकरम, विवेक (उपरोक्त)को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


