Etah News: 11 साल बाद मिला इंसाफ! ट्रक लूट-हत्या केस में तीन दोषियों को उम्रकैद

Etah News: एटा में 11 साल पुराने ट्रक लूटकर हत्या के मामले में स्पेशल डकैती कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद और 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Sunil Mishra
Published on: 11 Sept 2026 10:09 PM IST
Etah News: 11 साल बाद मिला इंसाफ! ट्रक लूट-हत्या केस में तीन दोषियों को उम्रकैद
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Eta Truck Robbery Murder Case

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में करीब 11 साल पुरानी ट्रक लूटकर हत्या के मामले में स्पेशल डकैती कोर्ट ने शुक्रवार को तीन अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।पुलिस के अनुसार, घटना 30 अगस्त 2015 की है। कोतवाली देहात क्षेत्र में अभियुक्तों ने वादी के पुत्र के ट्रक को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मामले में वादी ने 17 जुलाई 2016 को थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 421/2016 में धारा 396, 201 और 412 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए श्रीकृष्ण निवासी जसवंतनगर, इटावा, रवि बघेल निवासी जसवंतनगर, इटावा और बीटू यादव निवासी किशनी, मैनपुरी को अभियुक्त बनाया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद 30 जुलाई 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा इलामारन जि के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी के लिए मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा को लगाया गया था। सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी माना।

स्पेशल डकैती कोर्ट एटा ने 11 सितंबर 2026 को तीनों को आजीवन कठोर कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

घटना की उम्र: 30 अगस्त 2015 से 11 सितंबर 2026 तक 11 वर्ष 12 दिन।

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वरिष्ठ संवाददाता, एटाetahsunilmishra@newstracksite.vocalwire.com
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