एटा में बाइक चोरी के दोषी को पांच माह की जेल, दो हजार रुपये जुर्माना

Etah News: एटा में बाइक चोरी के दोषी उमेश को सीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने पांच माह की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फैसला।

Sunil Mishra
Published on: 21 Oct 2026 9:34 PM IST
एटा में बाइक चोरी के दोषी को पांच माह की जेल, दो हजार रुपये जुर्माना
X

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दोषी पाए गए बदायूं निवासी उमेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अनिल कुमार की अदालत ने पांच माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, नौ अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने कोतवाली नगर पुलिस को अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना दी थी। पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 156/2026, धारा 317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए उमेश पुत्र बाबूराम निवासी बक्सर, थाना सहसवान, जनपद बदायूं के विरुद्ध कार्रवाई की। विवेचक ने साक्ष्य संकलित करते हुए मामले की विवेचना पूरी की। इसके बाद एक अगस्त 2026 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियुक्त को दंडित कराने के लिए इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान निगरानी की। वहीं, अभियोजन शाखा ने भी प्रभावी पैरवी की।

पुलिस की ओर से की गई पैरवी के परिणामस्वरूप 21 अक्टूबर 2026 को सीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने अभियुक्त उमेश को पांच माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी न्यायिक पैरवी का परिणाम बताया

Sunil Mishra
ABOUT THE AUTHOR

Sunil Mishra

वरिष्ठ संवाददाता, एटाetahsunilmishra@newstracksite.vocalwire.com
Next Story