Eath News: सीजेएम कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा, दोषी को 7 माह का कारावास

Etah News: एटा सीजेएम कोर्ट ने 2013 के मामले में दोषी को 7 माह कारावास और जुर्माने की सजा दी

Sunil Mishra
Published on: 30 July 2026 9:06 PM IST
Eath News: सीजेएम कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा, दोषी को 7 माह का कारावास
X

Etah News

Etah News: एटा पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का एक और सकारात्मक परिणाम सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अनिल कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली देहात के वर्ष 2013 के एक मामले में दोषी को 7 माह के कारावास तथा 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, 23 मार्च 2013 को थाना कोतवाली देहात में सूचना दर्ज कराई गई थी कि एक व्यक्ति के कब्जे से एक हथौड़ी और चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु.अ.सं. 156/2013 के तहत धारा 401 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित करते हुए रवि कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी मरथरा, थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध आरोप पत्र 16 मई 2013 को न्यायालय में दाखिल किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा इलामारन जि के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मुकदमे को प्राथमिकता में शामिल किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।

प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 जुलाई 2026 को सीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने अभियुक्त रवि कुमार को दोषी करार देते हुए 7 माह के कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जि का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर एवं लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।

Sunil Mishra
ABOUT THE AUTHOR

Sunil Mishra

वरिष्ठ संवाददाता, एटाetahsunilmishra@newstracksite.vocalwire.com
Next Story