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Etah News: आठ वर्ष पूर्व बहला-फुसलाकर किशोरी को ले जाने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा
Etah News: एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एफटीसी-02 कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Etah News: जनपद के अवागढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
मामला 17 नवंबर 2018 का है। आरोप था कि चंद्रप्रकाश पुत्र सेतीलाल निवासी नगला थान, थाना एका, जनपद फिरोजाबाद, वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। घटना के संबंध में 21 नवंबर 2018 को पीड़ित पक्ष की ओर से अवागढ़ थाने में तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा संख्या 391/2018 के तहत धारा 363 और 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया था।मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य संकलित करते हुए जांच पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में इस मामले की भी प्राथमिकता के आधार पर पैरवी कराई गई।मामले में छह अगस्त 2026 को एफटीसी-02 कोर्ट, एटा ने चंद्रप्रकाश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने और गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।


