Etah News: पॉक्सो कोर्ट का फैसला: छेड़छाड़ व धमकी के दोषी को 4 वर्ष की सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना

Etah News: एटा की पॉक्सो एक्सक्लुसिव कोर्ट ने 2019 के छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।

Sunil Mishra
Published on: 30 July 2026 11:11 PM IST (Updated on: 30 July 2026 11:11 PM IST)
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Etah News (Image Credit-Social Media)

एटा, 30 जुलाई। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इला मारन जि के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का एक और परिणाम सामने आया है। पॉक्सो एक्सक्लुसिव कोर्ट ने वर्ष 2019 के छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, थाना निधौली कलां क्षेत्र में 11 नवंबर 2019 को दर्ज कराए गए मुकदमे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2019 को उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की गई तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना निधौली कलां पर मु.अ.सं. 283/2019 के तहत धारा 354, 452, 506 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित करते हुए धर्मेंद्र पुत्र पातीराम, निवासी चंद्रभानपुर, थाना निधौली कलां के विरुद्ध आरोप पत्र 18 जनवरी 2021 को न्यायालय में दाखिल किया।

शासन के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर मॉनिटरिंग सेल की निगरानी में रखा गया। अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया।

प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 जुलाई 2026 को पॉक्सो एक्सक्लुसिव कोर्ट, एटा ने अभियुक्त धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

एटा पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर मामलों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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वरिष्ठ संवाददाता, एटाetahsunilmishra@newstracksite.vocalwire.com
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