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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास, 52 हजार रुपये का जुर्माना
Etah News: एटा की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। '
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Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना मलावन क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले में आया है।
अभियोजन के अनुसार, 8 जुलाई 2022 को पीड़िता के पिता ने थाना मलावन में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उनकी नाबालिग पुत्री को झांसा देकर अपने साथ ले गया और तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506, 120-बी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोपी अमर उर्फ विजय सिंह, निवासी निगोह हसनपुर, थाना मलावन, के विरुद्ध 2 सितंबर 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
इसके बाद मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिन्हित किया गया और मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।विशेष पॉक्सो प्रथम न्यायालय, एटा ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को सभी प्रमुख आरोपों में दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में समयबद्ध और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में इस मामले की लगातार निगरानी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी।


